ई-पंजीयन सेवा प्रदाताओं की समस्याएं दूर करें: हाईकोर्ट

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ई-पंजीयन (स्टाम्प) सेवा प्रदाताओं की समस्याएं 2 माह के भीतर दूर करने के निर्देश दिए हैं। यह जिम्मेदारी जिला पंजीयक को सौंपी गई है।

न्यायमूर्ति आलोक आराधे की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ई-पंजीयन (स्टाम्प) सेवा समिति सतना के अध्यक्ष संदीप कुमार त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार जैन ने पक्ष रखा। जबकि राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता गिरीश केकरे खड़े हुए।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सतना में अधिक राशि आहरण, राशि कटने के बावजूद ई-स्टाम्प का वितरण न होना, स्टाम्प के बावजूद राशि समायोजन न होना, रजिस्ट्री में पूर्ण जानकारी दर्ज न होना सहित अन्य समस्याओं से ई-पंजीयन (स्टाम्प) सेवा प्रदाता हलाकान हैं। इस बारे में संपदा हेल्प डेस्क भोपाल में शिकायत भी की गई लेकिन ठोस समाधान सामने नहीं आया। इसीलिए न्यायहित में हाईकोर्ट आना पड़ा।
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