
शासकीय अध्यापक संगठन के सभ्भागिय अध्यक्ष एस.एन.पाठक एंव जिला अध्यक्ष एस.एन तिवारी ने कहाँ की मंत्री परिषद द्वारा 5 जनवरी 2016 में अध्यापक संवर्ग को प्रस्तावित छंटवे वेतनमान की संक्षेपिका और वेतन निर्धारण तालिका में कई विसंगतियां हैं। जिन्हे दूर किया जायें।
नेता द्वय ने बताय की 4 सितंवर 2013 के आदेशानुसार देय अन्तरिम राहत की किस्तों की राशि समायोजन के नाम पर वसूली करना सर्वथा अनुचित है,अंतरिम राहत की विसंगतियों का निराकरण करते हुए सितंवर 13 से वेतन निर्धारण कर एरियर की राशि में से समायोजन हेतु सन्शोधन किया जाना चाहिये,छंटवा वेतनमान जनवरी २०१६ के स्थान पर दिसंवर २०१५ से किया जाये जिससे सांतवे वेतनमान का निर्धारण नियमानुसार हो सके,वेतनमान की गणना मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश दिनांक २०अगस्त २००९ के अनुसार सहायक अध्यापक का वेतन निर्धारण ग्रेड पे २४०० का वेतन बेंड ७४४० तथा वरिष्ठ अध्यापक का ग्रेड पे ३६००का वेतन बेंड १०२३० से गढऩा नहीं की गई,संशोधन किया जाना उचित क्रमोन्नति पर वरिष्ठ पद का वेतन अन्य शासकीय शिक्षकों के समान निर्धारित मापदंड के अनुसरण का उल्लेख नहीं है। संशोधन किया जाना चाहिए ,पदोन्नति पर वेतन निर्धारण शिक्षक संवर्ग के समान किये जाने का उल्लेख किया जाना चाहिए।
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक २८-०६-२००७के निर्देशानुसार ०१-०४-२००७ में शिक्षा कर्मियों को अध्यापक संवर्ग में समविलियन कर पूर्व कार्यकाल की प्राप्त वेतन बृद्धियों को सम्मिलित कर वेतनमान की गढऩा नहीं की गई है।संशोधन किया जाना चाहिए। अधिकारीयों की कार्यप्रणाली से प्रदेश में एक बार फिर आंदोलन के आसार निर्मित हो गए हैं। शासकीय अध्यापक संगठन ने मुख्यमंत्री की सन्वेदनशीलता देखते हुए आंदोलन करना दुखद माना है। साथ ही कहाँ है की उम्मीद है की समय रहते समस्या का समाधान हो जायेगा।