रिश्वतखोरी के 13 साल बाद ASI को 4 साल की जेल

कोटा। गुनाह से भागा जा सकता है परंतु उसकी सजा से बचा नहीं जा सकता। महज 1700 रुपए की रिश्वत के एक मामले में पुलिस अधिकारी को 13 साल बाद 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 

एएसआई घनश्याम यादव ने विज्ञाननगर स्थित गांधीनगर कच्ची बस्ती निवासी धन्नालाल से 29 अगस्त 2002 को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 2 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने फरियादी की शिकायत पर सत्यापन की कार्रवाई कर एएसआई को 17 सौ रुपए की रिश्वत लेते-हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एसीबी ने जांच में एएसआई को दोषी मानते हुए चालान पेश किया था। कोर्ट ने मामले में आरोपी एएसआई को चार साल की सजा सुना दी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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