बड़वानी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एके सौंधिया ने बुधवार को नपा रिकॉर्ड में हेराफेरी के मामले में बड़वानी के पूर्व व खरगोन के वर्तमान सीएमओ निशिकांत पिता नीलकंठ शुक्ला सहित नपाकर्मी इस्लामुद्दीन पिता गुलामुद्दीन शेख को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है।
प्रभारी जिला लोक अभियाजन अधिकारी आरती भदौरिया ने बताया कि फरियादी जयंतीलाल पिता रतनलाल मारू ने शहर के झंडा चौक में 1985 में नपा से 40 हजार 251 रुपए जमा कर 100 रुपए प्रतिमाह किराए पर दुकान ली थी।
वर्ष 2003 में जब वह दुकान का किराया जमा करने गया तो पता चला कि नपा के डिमांड रजिस्टर में उसके नाम की जगह विष्णुराम पिता कालूराम मारू के नाम का उल्लेख था। जयंतीलाल की शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई जांच में नपा रिकार्ड में कांटछांट व कूटरचना पाई गई। मामले में विष्णुराम मारू को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान ही उसकी मृत्यु हो चुकी है।
