रतीराम श्रीवास/टीकमगढ। राज्य शासन द्वारा अपराध पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के कारण हानि या क्षति हुई है। और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, के लिये मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना 31 मार्च 2015 से संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है।
प्रेस विज्ञाप्ति जारी करते हुये जिला कलेक्टर केदार शर्मा ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा अपराध पीडित व्योक्तियो एवं उनके आश्रितो को जिन्हे अपराध के कारण हानि या क्षति हुई है। और जिन्हे पुनर्वास की आवश्कता है के लिये पीडित प्रतिकार योजना प्रारंभ की गई है।
उन्होने आगे बताया योजना की निगरानी करने के लिये राज्य और जिला स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। तदनुसार जिला स्तरीय समिति में संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हैं तथा जिला दण्डाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य हैं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसके सचिव हैं।
इसी प्रकार राज्य स्तरीय समिति में प्रमुख सचिव, गृह इसके अध्यक्ष हैं तथा प्रमुख सचिव विधि और विधायी कार्य और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसके सदस्य हैं एवं उप सचिव, गृह विभाग इसके सचिव हैं।