वोटर कार्ड से आधार लिंक कराना अनिवार्य नहीं

भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर आई.डी से आधार नम्बर को लिंक करवाने का कार्य फिलहाल स्थगित कर दिया है। सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार) तथा बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे तत्काल प्रभाव से मतदाताओं के आधार नम्बर एकत्रित करने का कार्य बंद करें।

मतदाताओं से अपील की गयी है कि यदि बूथ लेवल अधिकारी उनसे आधार नम्बर एकत्रित करने के लिये मांग करता है तो आधार नम्बर उपलब्ध न करवाये। नाम जोड़ने, हटाने इत्यादि के संबंध में जो फार्म भरा जाता है, उसमें भी आधार नम्बर की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। आधार नम्बर की जानकारी नहीं देने से मतदाताओं को नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने इत्यादि के संबंध में जो सुविधाएँ दी जा रही हैं अथवा कार्यवाही की जा रही है, उसे रोका नहीं जायेगा। मतदाता-सूची से संबंधित किसी भी कार्य के लिये आधार नम्बर की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है।
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