श्योपुर। जनसंपर्क भर्ती कांड में तत्कालीन कलेक्टर जीबी पाटिल ने स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्ति पत्र पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं और ऐसा कोई पत्र उनके कार्यालय से जारी नहीं हुआ था। इसी के साथ इस मामले का पटाक्षेप हो गया। रिपोर्ट जनसंपर्क संचालनालय भोपाल भेज दी गई है। कलेक्टर चाहते हैं कि मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाए।
मामला जनसंपर्क कार्यालय में डाटा एंट्री आॅपरेटर, चपरासी एवं चौकीदार की नियुक्ति का है। इनकी नियुक्ति आदेश में कलेक्टर जीबी पाटिल का पत्र लगा हुआ है। इस मामले में कलेक्टर श्योपुर ने जनसंपर्क संचालनालय को पत्र लिखा है। गत 11 अगस्त को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि तत्कालीन कलेक्टर के हस्ताक्षर से हुई तीन संविदा नियुक्तियों के संबंध में तत्कालीन कलेक्टर और हाल बेतूल कलेक्टर से जानकारी चाही गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्र क्रमांक 812 दिनांक 8-8-2014 पूर्णत: अवैध है, क्योंकि न तो यह पत्र कार्यालय से जावक हुआ है और न ही नोटशीट अंकित है औरं पत्र पर हस्ताक्षर भी मेरे नहीं हैँ। यही नहीं तत्कालीन कलेक्टर ने प्रकरण की सूक्ष्म जांच कराकर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने का भी उल्लेख किया है।