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ग्वालियर। एक राहगीर को बेवजह पीटने वाले थाटीपुर थाना के टीआई विजय सिंह तोमर के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी परंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। निराश हो पीड़ित न्यायालय में शरण में गया।
10 मार्च 2013 को पुष्पेन्द्र तोमर दर्पण कॉलोनी स्थित डॉ. दत्ता के नर्सिंग होम पर गए थे, जहां किसी महिला की मृत्यु हो गई थी। भीड़ को देखकर वह भी वहां खड़े हो गए और घटनाक्रम को देखने लगे। इसी बीच तत्कालीन टीआई विजय सिंह तोमर नर्सिंग होम पर पहुंचे और उन्होंने पुष्पेन्द्र के साथ मारपीट कर दी। वह उसे थाने में बंद करने के लिए ले जाने लगे। बाद में घटनास्थल पर मौजूद विवेक शुक्ला, डब्बू सहित अन्य लोगों ने पुष्षेन्द्र को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया।
इसके बाद घटना की शिकायत आईजी व एसपी को की गई, लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर पुष्पेन्द्र ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट में साक्षी विजय सक्सेना व विवेक शुक्ला के कथन कराए गए। उन्होंने घटना की पुष्टि की। साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक के जांच प्रतिवेदन में भी घटना की पुष्टि हुई। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने टीआई विजय सिंह तोमर को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ धारा 323, 341 के तहत केस दर्ज किया है। 18 अगस्त को टीआई को कोर्ट में तलब किया गया है।