इंदौर। लायंस क्लब उज्जैन के अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों के नाम इंदौर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामला शिविर में एक्सपायरी डेट का टीका लगाने का है, जिसमें आयोजकों के बजाए एक चपरासी को आरोपी बनाया गया था। याचिका उज्जैन के मनीष राय ने दायर की है।
इनकी ओर से वकील मनीष यादव ने तर्क रखे। यादव ने बताया कि 7 नवंबर 2014 को जिला अस्पताल स्थित लायंस क्लब में याचिकाकर्ता अपने नवजात बच्चे को टीका लगाने के लिए ले गया था। उसने 800 रुपए का शुल्क भी दिया था, जो टीका बच्चे को लगाया जाना था, वह एक्सपायरी डेट का था।
याचिकाकर्ता ने इसकी सूचना कलेक्टर को भी दी, लेकिन कोतवाली पुलिस ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई के बजाय चपरासी को मामूली धाराओं में गिरफ्तार कर छोड़ दिया। मामले की उच्च स्तरीय जांच कर वास्तविक जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने 7 अगस्त तक मामले में नए सिरे से जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।