भोपाल। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आवेदन का निराकरण समय-सीमा में नहीं करने तथा वोटर आई.डी. से आधार नम्बर लिंक करने में उदासीनता बरतने पर 8 अधिकारी को शो-कॉज नोटिस जारी किये गये हैं। इन अधिकारियों में एस.डी.एम., तहसीलदार, जनपद पंचायत के सी.ई.ओ., ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और नगर पालिका सी.एम.ओ. सहित डॉक्टर भी शामिल हैं। साथ ही अधिनियम संबंधी 28 प्रकरण में 6 अधिकारी पर 1 लाख 14 हजार रुपये की शास्ति भी अधिरोपित की गई है।
प्रदेश के विदिशा जिले के शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में वोटर आई.डी. से आधार नम्बर लिंक करने में उदासीनता बरतने पर नटेरन के एस.डी.एम. श्री राकेश शर्मा, तहसीलदार श्री एस.एन.सोनी और शमशाबाद के तहसीलदार श्री संतोष बिटौलिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संबंधित की एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये हैं। जिला कलेक्टर श्री एम.बी.ओझा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।
इसी प्रकार लोक सेवा केन्द्रों में प्राप्त होने वाले आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण न करने तथा उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर दमोह जिले में 28 प्रकरण में 6 अधिकारी पर 1 लाख 14 हजार 300 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इनमें 15 प्रकरण में 51 हजार रुपये की अधिरोपित शास्ति जमा भी कर दी गई है।
अधिनियम में प्राप्त आवेदन-पत्र का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर मुरैना जिले में 5 अधिकारी को कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने शो-कॉज नोटिस जारी किये हैं। जनपद पंचायत कैलारस के सी.ई.ओ. श्री सुबोध दीक्षित, सी.एम.ओ. नगर पालिका सबलगढ़ श्री ताराचन्द्र धुलिया, उप यंत्री जौरा श्री राजीव भारद्वाज, सिविल अस्पताल अम्बाह के डॉ. डी.एस.यादव और सी.एच.सी. पोरसा के डॉ. एस.एन.मेवाफरोश को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।