कर्मचारियों की ई-अटेंडेंस: हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी

इंदौर। ई-अटेंडेंस को लेकर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली रीव्यू पिटिशन पर सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वरिष्ठ अभिभाषक आनंद मोहन माथुर ने बताया कि यह रीव्यू पिटिशन हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ लगाई गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से पेश संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

संशोधन आवेदन में अनुरोध था कि अपील दायर करने के बाद शासन ने दो अध्यादेश जारी किए थे। एक में कहा था कि ई-अटेंडेंस पूरे प्रदेश में ऐच्छिक होगी। दूसरे में कहा था कि अध्यादेश इंदौर संभाग में लागू नहीं होगा। इसलिए इंदौर को छोड़कर पूरे प्रदेश में ई-अटेंडेंस ऐच्छिक रहेगी। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि अध्यादेशों को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन की अनुमति दी जाए। एडवोकेट माथुर ने हाईकोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत भी पेश किए। उन्होंने गुहार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में हाई कोर्ट फैसला बदले।

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