भिंड। चालू शिक्षा सत्र 2015-16 से प्राइवेट हाईस्कूल व हायरसेकंडरी स्कूलों को नई मान्यता तथा मान्यता के नवीनीकरण की कार्रवाई ऑनलाइन माध्यम से करनी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। आवेदक स्कूल को मान्यता देने न देने का अंतिम निर्णय अब जिला कलेक्टर करेंगे। मान्यता के लिए आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी और किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी इस संबन्ध में एमपी आनलाइन की ओर से व्यापक दिशा निर्देश संबंधितों को दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार नवीन मान्यता अथवा मान्यता के नवीनीकरण के लिए आनलाइन आवेदन करने के लिए स्कूलों को संलग्र किए जाने वाले सारे दस्तावेजों की सूची तैयार करनी होगी। पोर्टल पर पूछे गए हर सवाल का सही ब्यौरा व दस्तावेज अपलोड करना होगा, जिसके अभाव में आवेदन खारिज हो जाएगा। आवेदक स्कूल को स्कूल बिल्डिंग का कैमरा या स्मार्ट फोन से खींचे हुए फोटो अपलोड करना होंगे, जिनमें से एक फोटो में जीपीएस डाटा का विवरण संलग्र होगा।
मान्यता के लिए संपूर्ण फार्म भरना होगा व मान्यता नवीनीकरण के प्रकरण में स्कूल को पहले अपना लॉगइन माध्यमिक शिक्षा मण्डल के संभागीय कार्यालय से प्राप्त करना होगा तत्पश्चात प्रक्रिया शुल्क एवं पोर्टल शुल्क क भुगतान करना होगा।
कलेक्टर यह करेंगे कार्रवाई
स्कूलों की नवीन मान्यता के आवेदनों पर जिला कलेक्टर अंतिम निर्णय लेंंगे। डीईओ के अग्रेशण के उपरांत कलेक्टर के लॉगइन पर प्रदर्शित स्कूल का आवेदन दिखाई देने लगेगा। वे उसकी बारीकी से जांच करेंगे और स्कूल को कोई भी दस्तावेज पुन: अपलोड करने अथवा समक्ष में प्रस्तुत करने के निर्देश दे सकेंगे।
कलेक्टर आवेदन को अनुमोदित या निरस्त करते समय उसका समुचित कारण टीप के तौर पर अवश्य लिखेंगे। कलेक्टर को सत्र के बीच में कभी भी स्कूल की जांच कराने, किसी जांच में स्कूल के माप दण्डानुसार संचालित होते न मिलने पर मान्यता समाप्त करने के भी विशेषाधिकार होंगे।
त्रिस्तरीय जांच के उपरांत जारी होगी मान्यता
मान्यता के आवेदनों की तीन स्तर पर जांच होगी। प्रथम जांच संकुलस्तर पर होगी। संकुल केंद्र अपने लॉगइन के माध्यम से संबंधित आवेदक स्कूल की दी गई सभी जानकारी का वेरीफिकेशन कर अपनी टिप्पणी के साथ उसे सबमिट करेंगे। स्कूलों द्वारा दी गई जानकारी व दस्तावेजों की पुष्टि के बाद स्कूल का आवेदन डीईओ के लॉगइन पर डिस्प्ले होगा।
डीईओ संकुल केन्द्र से सत्यापित होकर आई स्कूल की जानकारी को पुन: अपनी टिप्पणी के साथ आगे की कार्रवाई के लिए सत्यापित कर पोर्टल पर सबमिट करेंगे। डीईओ आवेदन को अनुमोदित या निरस्त कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें उस पर अपनी टीप देनी होगी। उन्हें अगर कोई दस्तावेज सही नहीं लगे, तो वे उसे आवेदक स्कूल को पुन: अपलोड करने के लिए कह सकेंगे। मान्यता के नवीनीकरण के संपूर्ण अधिकार डीईओ को रहेंगे।
ऑन लाइन की गई है व्यवस्था
निजी हाईस्कूल व हायरसेकंडरी स्कूलों की मान्यता व नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है, तदनुसार ही नए शिक्षण सत्र की मान्यता/ नवीनीकरण के लिए स्कूलों को आवेदन करना होगा।
डॉ.दीपक कुमार पाण्डेय, जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड