भोपाल। यदि हाईकोर्ट में सरकार जवाब नहीं दे पाई और केस हार गई तो मप्र में स्थापित तमाम आयोग और ट्रिब्यूनल जबलपुर ट्रांसफर हो जाएंगे। फिलहाल ये मप्र में भोपाल और इंदौर शहरों में स्थापित हैं।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हाईकोर्ट मुख्यपीठ वाले शहर में आयोग और ट्रिब्यूनल की स्थापना क्यों नहीं की गई। एक जनिहत याचिका पर जस्टिस राजेन्द्र मेनन और जस्टिस एमसी गर्ग की खंडपीठ ने केन्द्रीय रेल मंत्रालय के सचिव, सचिव केन्द्रीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपांडे ने याचिका दायर कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि जिस शहर में हाईकोर्ट की मुख्यपीठ है, उसी शहर में विभिन्न ट्रिब्यूनल, बोर्ड और कमीशन की बैंच स्थापित होनी चाहिए।
याचिका में कहा गया कि मप्र मध्यस्थ अधिकरण भोपाल, राज्य सहकारिता सोसायटी ट्रिब्यूनल भोपाल, मप्र वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल भोपाल, उपभोक्ता विवाद आयोग भोपाल, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण ग्वालियर, राजस्व बोर्ड ग्वालियर, औद्योगिक न्यायालय इंदौर, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल दिल्ली, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की बेंच की स्थापना जबलपुर में होनी चाहिए।