मप्र में संविदा/नियमित भर्तियों के लिए नए निर्देश

भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र में 1 जुलाई 2013 द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल से 30 शब्द प्रतिमिनिट की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया था। उक्त प्रावधान को संशोधित करते हुए व्यापम के स्थान पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड को मान्य किया जावेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन संस्थाओं से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या डीओईएसीसी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा अथवा शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स / शासकीय आईटीआई द्वारा एकवर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रमाण पत्र का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मान्य होगा।
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