STARNET के खिलाफ FIR

भोपाल। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने आज सोमवार को धोखा देने वाली चिटफंड स्टारनेट कंपनी लिमिटेड पर एफआईआर दर्ज की। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि स्टारनेट कंपनी, मप्र में गैर बैंकिंग व्यवसाय के लिए पंजीकृत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पंजीयन कराए, तथा बिना अनुमति के स्टारनेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश में ग्राम अभाना जिला दमोह के ग्राहकों से सावधि के लिए रुपए जमा कराए गए।

2010 से स्टारनेट लिमिटेड कंपनी के सीनियर लीडर संतोष चौरसिया एवं डॉक्टर राजेश जैन द्वारा स्वयं कंपनी में निवेश नहीं कर एवं कंपनी के अधिकारियों के साथ षड्यंत्र कर धोखाधड़ी करने के लिए ग्राम अभाना जिला दमोह के ग्राहक एवं कार्यकर्ताओं से राशि जमा कराई गई। कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने व नियम विरुद्ध स्कीम चलाकर जनता से रुपए प्राप्त करने के संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में धारा 420,467,471,120-बी भादवि एवं 3/4 प्राइज चिट एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट 1978 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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