नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशन के लिए आयु सीमा को 58 से बढ़ाकर 60 साल करने को हरी झंडी दे दी है। बुधवार को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में यह फैसला लिया गया।
वर्तमान में संगठित क्षेत्र के कर्मी पेंशन के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस-95) में 58 साल की उम्र तक अंशदान कर सकता है। पेंशन स्कीम में संशोधन के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारी 60 साल की उम्र तक अंशदान करने का विकल्प चुन सकेंगे। इसके चलते उनकी पेंशन में सालाना चार फीसदी का इजाफा हो जाएगा।