बदल रहे हैं कार्ड ट्रांजेक्शन के नियम

आरबीआई ने 2000 रुपए तक के कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए पिन की जरूरत समाप्त करने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने इसके लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है जिस पर संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं. सुझाव चार अप्रैल तक ईमेल या पत्र के जरिए दिए जा सकते हैं. इसमें कहा गया है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड से 2000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन करने पर ग्राहक को ट्रांजेक्शन पूरा करने के लिए पिन नहीं डालना होगा।

हालांकि यह सुविधा इंटरनेट या कार्ड की अनुपस्थिति में होने वाले दूसरे ट्रांजेक्शनों के लिए नहीं मिलेगी। साथ ही एटीएम से पैसे निकालने के लिए भी पिन जरूरी होगा।

साथ बैंकों से यह भी कहा गया है कि गलत हाथों में कार्ड के इस्तेमाल को रोकने के लिए ग्राहकों की सहमति से साप्ताहिक या मासिक आधार पर वेलोसिटी चेक की व्यवस्था करनी चाहिए।

केंद्रीय बैंक के अनुसार 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए अब भी पिन जरूरी होगा, लेकिन बैंकों को यह भी छूट दी गई है कि वे चाहें तो 2000 रुपए की सीमा को और कम कर सकते हैं। आरबीआई ने बताया कि कुछ ग्राहकों तथा विक्रेताओं की ओर से अनुरोध किया जा रहा था कि कम राशि के ट्रांजेक्शन के लिए अतिरिक्त सत्यापन की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए।

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