नईदिल्ली। राज्य कैडर के अफसर अब 56 वर्ष की उम्र तक अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल हो सकेंगे। इससे पहले, यह उम्र सीमा 54 वर्ष थी। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने तीन अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस और आईएफएस) के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं।
नियमानुसार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की समिति राज्य सेवाओं से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का चुनाव करती है। हालांकि, नए नियम के तहत अब समिति राज्य लोक सेवा के उन सदस्यों के मामलों पर विचार नहीं करेगी, जो चयन सूची तैयार होने वाले वर्ष की पहली तारीख को 56 वर्ष के हो चुके हैं।
डीओपीटी ने राज्य सरकारों से भी कहा है कि वे उन अधिकारियों की अनुशंसा न करें, जो 56 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। केंद्र का यह फैसला कुछ राज्यों के अधिकारियों द्वारा उम्र सीमा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद आया है।