भोपाल। 14 साल पुराने फर्जी लोन घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाहपुरा के ब्रांच मैनेजर को 5 साल की जेल एवं 15 लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
गौरतलब है कि साल 2001 में शाहपुरा स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक आरएस अय्यर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 25 लाख 93 हजार को फर्जी लोन जारी किया था। इस मामले में सीबीआई से शिकायत की गई थी। सीबीआई की शिकायत के बाद यह केस विशेष अदालत में चल रहा था। इस केस में कुल 16 लोगों को दोषी पाया गया था।
सीबीआई की विशेष अदालत में जस्टिस मनोज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इस केस की सुनवाई की। उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल 2 आरोपियों को 5-5 साल की जेल एवं 15-15 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 16 आरोपियों में आरएस अय्यर, अजय सराठे, पंकज मजपुरिया, दिनेश कुमार शर्मा, धर्मेंद्र पुरुषोत्तम, एनबी शर्मा, अजीव सहगल, संतोष सिंह, रवि भूषण, सुनील टिवरेवाल, नीतू सुनील टिवरेवाल, संगीता सराठे, राजीव छावरा, विजय लेखी, मनोज वर्मा शामिल थे। इनमें अजय सराठे और दिनेश शर्मा की मौत हो चुकी है।