भोपाल। प्रदेश में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद और सादा पान-मसाला अब और महंगे हो जाएंगे। राज्य सरकार ने बुधवार को इन पर वैट की दर 13 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने की अधिसूचना जारी कर दी।
विधानसभा में मार्च के पहले सप्ताह में इस संबंध में मप्र वैट ((संशोधन)) विधेयक-2014 पारित हुआ था। विभाग ने अधिसूचना जारी करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी।
अधिसूचना के अनुसार, पान मसालों की अंतरराज्यीय बिक्री पर आईटीआर का लाभ नहीं मिलेगा। बीड़ी, सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर यह बंदिश नहीं लगाई गई है। इसी अधिसूचना में शराब पर लगने वाले परचेज टैक्स की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है, लेकिन टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं है। इसी प्रकार गेहूं की खरीद करने वाली संस्थाओं के लिए परचेज टैक्स की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में सदस्य का कार्यकाल 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इसमें आयु सीमा भी तय की गई है। अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम 65 वर्ष तथा सदस्य के लिए अधिकतम 63 वर्ष आयु सीमा रखी गई है।