9 सितम्बर 2013 के बाद आवंटित खदानों पर रोक

भोपाल। कांग्रेस की एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल ने 9 सितम्बर के बाद आवंटित की गईं सूचीबद्ध खदानों पर रोक लगा दी गई है। यह रोक निर्णय तक जारी रहेगी।

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल में 25 मार्च को दायर एक परिवाद में म.प्र. सरकार द्वारा जिला पर्यावरण समितियों के माध्यम से भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन की अवहेलना कर पंचमढ़ी बायो स्फेयर रिजर्व क्षेत्र बैतूल एवं होशंगाबाद में आवंटित खदानों पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

आज नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल में सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे पर बहस के बाद माननीय ग्रीन ट्रिव्यूनल की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच के जज दलीपसिंह एवं विशेषज्ञ सदस्य राव द्वारा 9 सितम्बर 2013 के बाद जिला स्तरीय पर्यावरण समितियों के माध्यम से आवंटित खदानों में उत्खनन पर रोक लगा दी है।

शासन ने अपने जवाब में जानकारी दी थी कि बैतूल जिले में ऐसी 18 खदानें आवंटित की गईं हैं, जिनमें से 6 कार्यशील हैं। शासन को अगली तारीख तक 9 सितम्बर से पूर्व आवंटित खदानों पर पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ माननीय ट्रिव्यूनल ने बैतूल जिले की खदानों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
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