भोपाल। भोपाल मण्डल के क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली यात्री गाडि़यों में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा दिनांक 11 से 17 अप्रैल 2014 तक मण्डल के विभिन्न स्टेषनों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 297 व्यक्तियों को पकड़ कर उनके विरूद्ध कार्यवाई की गई।
मण्डल के विभिन्न स्टेशनों एव रेल खण्डों में बिना उचित कारण के अनधिकृत रूप से अलार्म चैन पुलिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध रेल अधिनियिम की धारा 141 के तहत कार्यवाही की गई। रेल अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत 1 वर्ष तक का कारावास या ृ1000ध्. जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जा सकते हैं।
इसी प्रकार मण्डल से प्रांरभ होने एवं गुजरने वाली रेल गाडि़यों एवं रेल परिसर में अनधिकृत रूप से बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचने/भीख मांगने वाले 171 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध रेल अधिनियिम की धारा 144 के तहत कार्यवाही की गई । रेल अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत 1 वर्ष तक का कारावास या 2000रुपए जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जा सकते हैं ।
इसी प्रकार रेल डिब्बों/रेल परिसर में किसी व्यक्ति द्वारा नशे की हालत में कोई गलत कार्य, गाली, गलौज व अष्लील भाषा का उपयोग कर यात्रियों की सुख-सुविधा में बाधा डालने वाले तथा रेल डिब्बों/रेल परिसर में गंदगी फैलाने वाले 41व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध रेल अधिनियिम की धारा 145 के तहत कार्यवाही की गई । रेल अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत 6 माह का कारावास या 500 रुपए जुर्माना किया जा सकते हैं ।
इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा रेल के किसी ऐसे कक्ष में पव्रेष करके जिसमें रेल प्रषासन द्वारा उसके उपयोग के लिये कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है या किसी अन्य यात्री के उपयोग के लिए रेल प्रषासन द्वारा कोई सीट आरक्षित की गई है, अप्राधिकृत रूप से दखल करके उसे छोड़ने से इंकार करने एवं किसी अनारक्षित कक्ष में प्रवेष का विधि पूर्ण प्रवेष करने वाले यात्री की यात्रा में व्यवधान उत्पन्न वाले 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध रेल अधिनियिम की धारा 155 के अंतर्गत 500 रुपए जुर्माना किया जा सकता है ।
इसी प्रकार सप्ताह के दौरान महिलाओं के लिये आरक्षित डिब्बों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान में अनधिकृत रूप से प्रवेष करने वाले 11 पुरूष यात्रियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध रेल अधिनियिम की धारा 162 के तहत कार्यवाही की गई। रेल अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत पुरूष यात्री का टिकट जब्त किये जाने के अतिरिक्त 500 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।
इसी प्रकार किसी याॅन के सवाहकों द्वारा रेल परिसर में होते हुये रेल सेवकों या रेल सुरक्षा बल के अधिकारी/कर्मचारी के उचित निर्देषों का अवज्ञा करने वाले 22 व्यक्तियों को रेल सुरक्षा बल द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 159 के तहत रूपये 500/- या एक माह की सजा या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।