बाल आयोग ने उठाई बच्चों की रैलियों पर आपत्ति

shailendra gupta
मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ऊषा चतुर्वेदी ने कहा है कि छोटे बच्चों को स्कूल परिसर के बाहर रैली के रूप में ले जाना बच्चों के हित में नहीं है और न ही यह मानवीय है। इस तरह से बच्चों की रैली निकालने वाले स्कूल या संगठनों के विरूद्ध आयोग संज्ञान लेगा।

श्रीमती चतुर्वेदी आज आयोग की संयुक्त बेंच में प्रकरणों की सुनवाई कर रही थीं। बेंच में आयोग के सदस्य श्रीमती विजया शुक्ला, सुश्री रीता उपमन्यु, सुश्री आर.एच. लता, सुश्री आशा यादव और श्री विभांशु जोशी उपस्थित थे। आज निराकरण के लिये 20 प्रकरण प्रस्तुत किये गये।

समाचार-पत्र में सीहोर जिले के समाचार 'मतदाताओं में जागरूकता लायेंगे - गोदी में खेलने वाले बच्चे' शीर्षक से समाचार छपने पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया, जिसमें आँगनवाड़ी के बच्चों की रैली निकालने पर संबंधित आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और परियोजना अधिकारी को फटकार लगाई गई। श्रीमती चतुर्वेदी ने कहा कि भविष्य में बच्चों की रैली न निकाली जाये। इसके लिये आयोग द्वारा समुचित कार्यवाही की जायेगी। संबंधित आँगनवाड़ी कार्यकर्ता ने आयोग से लिखित में माफी माँगी।

जबलपुर में मध्यान्ह भोजन में खराब चावल परोसे जाने संबंधी तिलवारा घाट की एक शिकायत पाये जाने पर अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को मध्यान्ह भोजन वितरित करने वाली संस्था नान्दी फाउण्डेशन के खिलाफ एक सप्ताह में कार्यवाही कर आयोग को अवगत करवाने के निर्देश दिये। आयोग द्वारा भिण्ड जिले के निरीक्षण के दौरान एक मदरसे में अनियमितता पाये जाने पर मदरसा संचालक शहजाद खान को कड़ी चेतावनी दी गई। 

आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि भिण्ड के वनखण्डेश्वर स्थित फेजुल उलूम नाम से संचालित होने वाले मदरसे में दर्ज संख्या 180 के विरुद्ध मात्र 19 बच्चे थे। मदरसे में अत्यंत गंदगी भी पाई गई। साथ ही 5 शिक्षक के स्थान पर एक अल्पवयस्क बच्चा अपने पिता के स्थान पर पढ़ाता हुआ मिला। इन अनियमितताओं के संबंध में आयोग द्वारा मदरसा संचालक से सफाई माँगी गई।

इसके अलावा केम्पियन स्कूल भोपाल में बच्चों के आपसी झगड़े में आयोग की मध्यस्थता से बच्चों के हित में परस्पर समझौता करवाया गया। जिला संयोजक आदिम-जाति कल्याण विभाग को छात्रावास की छात्राओं से दूरभाष एवं लिखित में शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये। साथ ही अन्य प्रकरण पर भी संबंधित को कार्यवाही एवं निर्धारित अवधि में आयोग को जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिये गये।


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