भोपाल। महर्षि विद्या मंदिर की तत्कालीन शिक्षिका से ज्यादती और धमकी देने के मामले के आरोपी महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गिरीश वर्मा की ओर से शुक्रवार को सीजेएम पंकज सिंह माहेश्वरी की अदालत में 50 हजार की जमानत और इतनी ही राशि का निजी मुचलका पेश कर दिया है।
ज्ञात हो कि वर्मा को उच्च न्यायालय ने 50 हजार की जमानत और इतनी ही राशि का निजी मुचलका निचली अदालत के समक्ष पेश करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए थे। वर्मा की ओर से जमानत दार चंद्रेश जैन ( इंजीनियर) निवासी अरेरा कॉलोनी की ओर से 50 हजार रुपए की बैंक एफडीआर जमा की गई है।