ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने यौन उत्पीड़न के मामले में गलत विवेचना के आरोपी पुलिस अधिकारी एएसपी वीरेन्द्र जैन जांच अधिकारी तथा थाटीपुर थाने के प्रधान आरक्षक लालाराम के विरूद्ध सीआरपीसी 166 के तहत कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
जस्टिस शील नागू की एकलपीठ ने पीएचई विभाग में एक कार्यरत महिला इंजीनियर की याचिका पर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये हैं साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा कराये जाने के निर्देश भी दिये हैं, याची की ओर से अधिवक्ता अवधेश भदौरिया ने पैरवी की।