सीएम के रिश्तेदारों द्वारा अवैध प्लाट हड़पने का मामला न्यायालय में, सुनवाई 15 को

भोपाल। रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था में अवैध प्रवेश और अवैधानिक रूप से प्लॉट हड़पने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिजनों के खिलाफ राजधानी की अदालत में परिवाद पेश किया गया है। परिवाद पर आगामी 15 नवंबर को सुनवाई होगी।
परिवादी जेके जैन ने बताया कि मजिस्ट्रेट मनोज तिवारी की अदालत में पेश परिवाद में कहा गया है कि संस्था के वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारियों ने षड़्यंत्र, साजिशन अवैधानिक रूप से 80 भूखंड ऐसे लोगों को आवंटित कर दिए जो कि अपात्र थे। ये वे लोग थे जो न तो संस्था की सदस्यता सूची में वरिष्ठता क्रम में थे, न ही संस्था की सदस्यता सूची में ही थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पंजीयक को-आपरेटिव सोसायटी के समक्ष शिकायत की गई, जिस पर संयुक्त पंजीयक द्वारा उप पंजीयक को जांच के आदेश दिए थे, जांच के दौरान अनियमितताएं पाई गर्इं हैं।
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