आनर किलिंग के मामले 10 आरोपियों को उम्र कैद

सीहोर। गुरुवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नसरुल्लागंज शशिभूषण पाठक द्वारा आनर किलिंग के मामले 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा से दंडित किया गया है। प्रदेश में पहली बार हुई आनर किलिंग के अपराध में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
साक्ष्य छुपाने के मामले में दो आरोपियों को 5-5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। विवाहिता को भगा ले जाने वाले युवक के बड़े भाई को जिंदा जलाया गया था। प्रकरण की पैरवी राजेश गुप्ता, अति. लोक अभियोजक नसरूल्लागंज द्वारा की गई।  

अभियोजन के अनुसार  02 जून-2012 को दोपहर गंभीर सिंह निवासी ग्राम झागर थाना रेहटी द्वारा थाना नसरूल्लागंज में सूचना दी गई कि एक माह पहले उसके भाई सवरसिंह कीर द्वारा बलवीर सिंह राजपूत की पत्नी हेमा से पे्रम संबंध होने से उसके भगाकर ले गया था इस रंजिश पर ग्राम तिलाडिया के बलवीर सिंह एवं उसके परिवार द्वारा सवर सिंह के भाई अमरसिंह जबरदस्ती जीप में बैठाकर ले गये तथा उसके साथ लाठी तलवार से मारपीट की और बांधकर तिलाडिय़ा खडग़ांव रोड पर एक खेत में पटककर केरोसिन पेट्रोल डालकर निर्ममता से जिन्दा जला दिया था  जिस पर अपराध धारा 302,364,147,148,149,201,34 भादवि. का दर्ज कर मामले में आरोपी बलवीर , रधुवीर, नर्वद, सूमेर सिंह, भवानी, नर्मदा प्रसाद, सूरज सिंह, दानू कुण्डाल, भंवर सिंह, बलवंत , लक्ष्मण सिंह एवं जीवन सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया । 

उक्त मामले में श्री शशि भूषण प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसरूल्लागंज द्वारा मृतक अमरसिंह की नृशंस एवं निर्ममता से की गई हत्या को जघन्य एवं ऑनरकिलिंग के तहत की गई हत्या के आरोप में  दोषी पाते हुये निर्णय पारित किया गया । उक्त आपराधिक प्रकरण को जघन्य/सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी बलवीर सिंह , दिनेश उर्फ दानू कुण्डाल, सूमेर सिंह, भंवर सिंह, भवानी सिंह, सूरज सिंह,लक्ष्मण सिंह, बलवंत सिंह, नर्वद सिंह, एवं रधुवीर को धारा 302,149 भादवि. में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 364 ,149 भादवि. में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये अर्थदण्ड और आरोपी जीवन एवं नर्वदा को धारा 201 भादवि. में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं ।  प्रकरण की पैरवी राजेश गुप्ता, अति. लोक अभियोजक नसरूल्लागंज द्वारा की गई।

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