भोपाल। प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरश: पालन करवाया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन पर किए जाने वाले खर्च पर भी विभिन्न एजेंसियों की निगरानी रहेगी।
अधिकृत जानकारी के के अनुसार, आयोग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रति उम्मीदवार अधिकतम व्यय सीमा 16 लाख रुपए निर्धारित की है। नामांकन वाले दिन से ही अभ्यर्थी को अपने चुनाव खर्च के लिए बैंक में पृथक से खाता खोलना होगा। चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन इसी खाते से चेक के माध्यम से ही करने होंगे। पार्टी द्वारा प्रदाय राशि को भी इसी खाते में जमा कर उसका उपयोग करना होगा।
चुनाव संबंधी बल्क एसएमएस का खर्च संबंधित अभ्यर्थी के खाते में माना जाएगा। एसएमएस के दुरुपयोग की शिकायत पुलिस को की जा सकेगी। दो एजेंट कर सकेंगे नियुक्त जानकारी के अनुसार, निर्वाचन कार्य के लिए अभ्यर्थी दो निर्वाचन एजेंट नियुक्त कर सकेंगे, जिनमें से एक व्यय संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी रहेगा। निर्वाचन संबंधी विभिन्न गतिविधियों में बच्चों और जानवरों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के लिए व्यय-पंजी तथा शपथ-पत्र में भी संशोधन किया गया है।