भोपाल/जबलपुर। ज्यादती के आरोप में उम्रकैद की सजा पाने वाले आरोपी को हाईकोर्ट ने पीड़ित लड़की से शादी करने की शर्त पर जमानत का लाभ दिया है। जस्टिस अजित सिंह और जस्टिस बीडी राठी की युगलपीठ ने आरोपी और पीड़ित लड़की के द्वारा शादी को लेकर सहमति जताए जाने पर यह आदेश दिया।
साथ ही दोनों को कहा कि वे शादी करने के बाद 11 फरवरी 2014 को होने वाली अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर हों।
प्रकरण के अनुसार भोपाल निवासी 22 वर्षीय आमिर खान पर आरोप है कि उसने भोपाल की ही एक नाबालिग लड़की को पहले अपने प्रेमजाल में फांसा और फिर शादी का लालच देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला तकरीबन 67 माह चला और जब लड़की शादी के लिए अड़ी तो आरोपी आमिर ने शादी करने से मना कर दिया। इस पर पीड़ित लड़की ने अपनी मां के साथ 15 अक्टूबर 2012 को महिला थाने में ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। भोपाल की जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी सिद्ध पाते हुए 4 अप्रैल 2013 को सजा सुनाई थी। सजा के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में यह अपील दायर की गई, जिसमें आरोपी ने जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना की थी। हाईकोर्ट ने पूर्व में सरकार को कहा था कि वह पीड़ित लड़की और आरोपी को कोर्ट में हाजिर कराएं।
मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता इितयाज हुसैन और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसके कश्यप ने पक्ष रखा। उनके साथ पुलिस सुरक्षा में लाई गई पीड़ित लड़की और आरोपी भी कोर्ट में हाजिर हुआ।
सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पीड़ित लड़की और आरोपी से पूछा कि क्या वो शादी के लिए तैयार हैं? उनका जवाब हां में होने पर युगलपीठ ने निकाह के लिए जनवरी तक का समय दोनों को दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पीड़ित लड़की अभी भी नाबालिग थी और जनवरी माह में वह बालिग होगी। युगलपीठ ने आरोपी को 20 फरवरी 2014 तक के लिए जमानत का लाभ देकर कहा कि वह पीड़ित लड़की से शादी करे और फिर 11 फरवरी को उसके साथ कोर्ट में हाजिर हो।