जेल में ही रहेंगे राघवजी, जमानत याचिका खारिज, सुनवाई 22 जुलाई को

भोपाल। अपने नौकर का यौन शोषण करने के मामले में फंसे मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं। राघवजी काफी प्रभावशाली हैं और अरसे से अहम पदों पर काबिज रहे हैं। ऐसे में वह सुबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें जमानत दिए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा कि कानून सबके लिए समान नहीं है। राघवजी को नौ जुलाई को मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा।


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