मैं भोपालसमाचार.कॉम के माध्यम से शासन से मांग करता हू कि जिस प्रकार नियमित कर्मचारियो की सेवा पुस्तिका की जाच करने का अधिकार कोष एवं लेखा विभाग को है जो कि शासन के आदेशों के अनुसार कर्मचारियो को मिलने वाले लाभ, वेतन निर्धारण आदि की जाच करता है तथा किसी भी कर्मचारी के वेतन विसंगति को दूर करता है ऐसा कोई विभाग अध्यापक संवर्ग के लिए भी बनाया जाए।
जिससे अध्यापक संवर्ग की वेतन विसंगति को दूर किया जा सके आज म0प्र0 में शिक्षाकर्मी, अध्यापक संवर्ग को नौकरी करते हुये 17 बर्ष हो गये है लेकिन अध्यापक संवर्ग की सेवा पुस्तिका की जाच किस विभाग के द्वारा होगी कोई निष्चित नहीं है म0प्र0 के विभिन्न जिलो में अध्यापक संवर्ग के वेतनमान मे बहुत अधिक असमानता है यहां तक कि जिले के अन्तर्गत विभिन्न विकासखंडो के संकुल केन्द्रो में वेतन में असमानता है आज स्थिति यह है कि सहायक अध्यापक का वेतन अध्यापक के बराबर है जिला शिक्षा अधिकारी से अध्यापको के लिए नियमित शिक्षको के समान सभी आदेश तो जारी होते है लेकिन वेतन विसंगति के संबंध में जब बात की जाती हे तो कहा जाता है कि आप तो पंचायत के कर्मचारी है आपके वेतन का निर्धारण जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के द्वारा होगा तथा जिला पंचायत एवं जनपद में सेवा पुस्तिका लेकर जाच कराने ले जाते है तो कहा जाता है कि सारे अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी को दे दिये है।
इस प्रकार अध्यापक संवर्ग दो विभागो के मध्य अपने लाभो को लेने के लिए चक्कर लगाता रहता है
मयंक नेमा
सागर
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