हाईकोर्ट में आरटीओ: बच्चे आधी सवारी होते हैं, तीन नहीं, 6 बिठाइए

भोपाल। इधर इन्दौर में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले आटो चालकों ने हंगामा बरपा रखा है तो इधर ग्वालियर के आटो चालकों की मांग पर आरटीओ ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है जिसमें कहा गया है कि आटो में तीन से ज्यादा बच्चे नहीं बिठाए जा सके। 

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को ऑटो चालकों ने धरना दिया और बच्चों को लेने नहीं पहुंचे। बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी और रैली निकालकर फूलबाग और मोतीमहल पर धरना दिया। मोतीमहल पर धरने के बीच एसडीएम विदिशा मुखर्जी ने आकर ऑटो चालकों को आश्वासन दिया था कि इस मामले में रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। इसके बाद चालकों ने हड़ताल स्थगित कर दी। 

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एमपी सिंह की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। इसमें कहा है कि मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 93 के अनुसार ऑटो में बैठने वाले 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आधी सवारी माना जाता है। ऑटो में तीन सवारी बैठाने का नियम है, इसलिए इसमें छह बच्चे बैठाए जा सकते हैं। 
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