मासूम के बलात्कारी को सजा-ए-मौत

धार। मध्यप्रदेश के धार जिले की मनावर की एक अदालत ने अपराध घटित होने के मात्र 35 दिनों में आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बालिका के साथ बलात्कार के बाद हत्या की घटना के आरोपी युवक को मृत्युदंड सुनाया1


मनावर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अविनाश खरे बीस वर्षीय आरोपी सुनील को यह सजा सुनायी1 अभियोजन के अनुसार इसी वर्ष 31 अक्टूबर को तलाईपुरा गांव निवासी सुनील चार वर्षीय एक बालिका को अपने साथ खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया1 बालिका के रोने पर उसने बेरहमी से उसकी हत्या भी कर दी1

दरअसल बालिका पास ही स्थित एक परिचित के आंगन में अन्य लोगों की मौजूदगी में खेल रही थी1 आरोपी उसे गोदी में उठाकर यह कहते हुए ले गया कि वह उसे उसके परिजनों के पास छोडकर आ रहा है1 इसके बाद बालिका घर नहीं पहुंची1

मामला पुलिस तक पहुंचा और आरोपी को संदेह के आधार पर पूछताछ की गयी और उसने बालिका से बलात्कार के बाद उसकी हत्या की बात कबूल कर ली1

पुलिस ने भी मात्र नौ दिन में चालान अदालत में पेश कर दिया और इसकी शीघ्रता से सुनवायी की गयी1 मात्र 35 दिनों के अंदर अदालत ने फैसला दे दिया1 अदालत ने आरोपी को बलात्कार और हत्या का दोषी पाते हुए उसे मृत्युदंड सुनाया1
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