मुंबई को श्मशान बनाने RDX लाने वाले मुस्तफा दौसा की मौत

मुंबई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1993 के मुंबई बम धमाकों में दोषी ठहराए गए मुस्तफा दौसा की मौत हो गई है। मुस्तफा की बुधवार को अचानक तबीयत तबीयत खराब हुई जिसके बाद उसे जेजे अस्पताल ले जाया गया था जहां उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हॉस्पिटल की को से जारी बयान में कहा गया है कि, मुस्तफा को हाइपरटेंशन और डायबिटीज की भी शिकायत थी। वह बाईपास सर्जरी कराना चाहता था। उसने अपनी हार्ट प्रॉब्लम के बारे में स्पेशल टाडा कोर्ट को बता दिया था। बता दें कि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 24 साल बाद 16 जून को स्पेशल टाडा कोर्ट ने गैंगस्टर अबु सलेम और मुस्तफा दौसा समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया था। सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया।

मृत्युदंड की मांग की थी CBI ने 
सीबीआई ने बम धमाकों में दौसा की भूमिका को याकूब मेनन से 'अधिक गंभीर' बताते हुए मंगलवार को अदालत से उसके लिए मृत्युदंड की मांग की थी। याकूब मेनन को फांसी दी जा चुकी है। अदालत ने 16 जून को इस मामले में दौसा, गैंगस्टर अबू सलेम सलेम सहित पांच अरोपियों को हत्या और साजिश के तहत दोषी करार दिया था। छठे आरोपी रियाज सिद्दीकी को केवल टाडा के तहत ही दोषी पाया गया था। मुंबई में 12 मार्च, 1993 को हुए सीरियल धमाकों में 257 लोग मारे गए थे।

RDX लाया था दौसा
टाडा कोर्ट ने 2007 में 100 लोगों को दोषी ठहराया था और 23 लोगों को बरी कर दिया था। सात आरोपियों अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, करीमुल्ला खान, फीरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कय्यूम का मुकदमा मुख्य मुकदमे से अलग कर दिया गया था क्योंकि इनकी गिरफ्तारी मुख्य मुकदमा पूरा होने के बाद हुई थी। इस मामले में सलेम पर गुजरात से हथियार मुंबई ले जाने का आरोप है। मुस्तफा दोसा भारत में आरडीएक्स समेत विस्फोटकों को लाने का आरोपी है। 

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