नई दिल्ली। अगर आपके नाम या जन्मतिथि में कोई मामूली गलती है इस वजह से आपको जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जन्मतिथि या नाम में मामूली गलती किसी भी व्यक्ति के चयन में रुकावट नहीं हो सकती है। अनजाने या भूलवश हुई गलतियों के लिए आवेदनकर्ता को सजा नहीं दी जा सकती है।
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने यूपीएससी की एक याचिका रद्द करते हुए यह बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अजय कुमार मिश्रा को एनडीए में चयनित किया जाए।
आपको बता दें कि अजय ने एनडीए की परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया था लेकिन यूपीएससी ने इसलिए नौकरी देने से इनकार कर दिया कि उसने गलत जन्मतिथि लिखी थी। अजय की जन्मतिथि 10 जुलाई 1998 है जबकि उसने 11 जुलाई 1998 लिखी थी। उसने अपनी जन्मतिथि में सुधार करने नहीं दिया गया और उसके चयन पर रोक लगा दिया गया। कोर्ट ने यूपीएसएसी से कहा कि भूलवश हुई गलतियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।