बिलासपुर। अक्सर ऐसा होता है कि अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सस्पेंड करता है। कर्मचारी अपील करके बहाली आदेश ले आता है तो खिसियाए अधिकारी कर्मचारी का तबादला कर डालते हैं परंतु हाईकोर्ट ने इसे गलत मानते हुए एक आदेश जारी किया है।
याचिकाकर्ता अनिल श्रीवास्तव शासकीय बालक उच्चत्तर माध्यमिक शाला पत्थलगांव में व्यायाम शिक्षक के पद में पदस्थ थे। 30 सितंबर 2014 को सीईओ जिला पंचायत जशपुर ने उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन को गलत बताते हुए शिक्षक ने आवेदन दिया। बहाली के साथ याचिकाकर्ता का पत्थलगांव से शासकीय बालक उच्चतर माध्मिक शाला तमता तबादला कर दिया गया।
इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने निलंबन के बाद बहाली करते समय तबादला करने को गलत ठहराते हुए तबादला आदेश को रद्द कर दिया है।