छतरपुर में सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू

भोपाल। अब तक आपने शहरों में या शहरों के इलाके विशेष में धारा 144 लागू होते हुए देखी होगी परंतु छतरपुर में कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति जनता को भड़काने वाली पोस्ट वाट्सएप/फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पब्लिश करता है या उसे शेयर/लाइक करता है तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

कलेक्टर रमेश भंडारी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 लगा दी है। कलेक्टर का कहना है कि कोई सोशल मीडिया जैसे वॉट्सएप, फेसबुक में आपत्तिजनक पोस्ट करता है और यदि कोई अन्य उसे शेयर करता है तो उसके खिलाफ अब धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने बताया कि इसके लिए एक विशेष टीम भी गठित की जाएगी जो निगरानी रखने और कार्रवाई करने का काम करेगी. इस नए निर्देश से संबंधित आदेश सभी अफसरों को दे दिए गए हैं, जिसके बाद इसे लागू कर दिया गया है। 

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