जबलपुर। भोपाल बेंच का विरोध कर रहे अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया, एमपी स्टेट बार कौंसिल, एमपी हाईकोर्ट बार और जिला बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब-तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी।
सोमवार को प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस मूलचंद गर्ग की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता इंदौर निवासी एसपी आनंद व जबलपुर निवासी ज्ञानप्रकाश ने अपना पक्ष स्वयं रखा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना-याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्स कैप्टन हरीश उपाध्याय के मामले में महत्वपूर्ण आदेश-निर्देश जारी किए हैं। उनके तहत अदालती कामकाज का बहिष्कार करने वाले अधिवक्ता संघों के अलावा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक वकील पर जुर्माना ठोंका जाना चाहिए। साथ ही बीसीआई व स्टेट बार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा जाना चाहिए कि क्यों न अनुशासनहीनता करने वाले वकीलों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए?
गैरहाजिर वकील 17 जून तक दें जवाब- इधर हाईकोर्ट की प्रत्येक बेंच ने सुनवाई के लिए आने वाले मामलों में गैरहाजिर रहे वकीलों को नोटिस जारी कर 17 जून तक जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाए?