सैक्स रैकेट संचालक महिला को 7 साल की कैद

मुरैना। जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना ने सैक्स रैकेट संचालित करने वाली महिला को 7 वर्ष की सजा और 17 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया है। तो वहीं युवती से दुष्कर्म के मामले एक व्यक्ति को दस साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया।

रैकेट मुरैना पुलिस ने 17 अगस्त 2013 को पकड़ा था। सुभाष नगर मौहल्ले में अवैध गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें पुलिस को मिल रही थी। जिस पर छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस को घर मालकिन के अलावा युवक-युवती मिले। युवती असम के मोरीकला की रहने वाली थी। जबकि आरोपी शहंशाह पुत्र छुंन्ना खां निवासी इस्लामपुरा का रहने वाला है।

पुलिस ने युवती की शिकायत पर शंहशाह के विरूद्ध बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश एके वर्मा ने महिला को अनैतिक व्यापार कराने की आरोप में 7 वर्ष की सजा और 17 हजार रूपए का जुर्माना लगाया था। वहीं फरीयादी युवती से बलात्कार के आरोप में शहंशाह को 10 वर्ष की सजा और 10 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया है।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !