धार। धार में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संबंधी विशेष न्यायाधीश एए खान ने सरदारपुर तहसील कार्यालय में रीडर आनंदीलाल भूरिया को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाया।
न्यायालय ने दोषी कर्मचारी को एक साल का कारावास और 1 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया। जानकारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीपी घाटिया ने दी।