भोपाल, 22 सितंबर 2026: प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही से रिश्वत लेने वाले ग्राम पंचायत सहायक सचिव को 4 साल जेल और ₹15000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यदि अपील में सजा स्थगित नहीं होती है तो इस फैसले के आधार पर सहायक सचिव की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
तहसील जोबट जिला अलीराजपुर का मामला
श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त इंदौर के ऑफिस से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता श्री बालू लक्ष्मण फलिया छोटी उती तहसील जोबट जिला अलीराजपुर प्रधानमंत्री आवास योजना कुटीर की शेष राशि निकालने के एवज में आरोपी (थान सिंह बिलवाल सहायक सचिव) के द्वारा 30000 रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिसकी शिकायत आवेदक पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की गई। शिकायत सत्यापन उपरांत सही पाए जाने पर आरोपी को दिनांक 30/1/2019 को आरोपी को ₹30000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
थान सिंह बिलवाल सहायक सचिव ग्राम पंचायत ऊटी को भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल जेल की सजा
इसके बाद अपराध क्रमांक 16/19 विरुद्ध थान सिंह बिलवाल सहायक सचिव ग्राम पंचायत ऊटी जनपद उदयगढ़ जिला अलीराजपुर दर्ज करके, विवेचना में रिश्वतखोरी का अपराध पाए जाने के बाद विशेष न्यायालय अलीराजपुर के समक्ष सजा निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायालय अलीराजपुर के द्वारा दिनांक 22/9/2026 को आरोपी को धारा 7 एवं 13 (1) बी 13(2) PC ACT में 4-4 वर्ष के कारावास और 15000-15000 रुपए के अर्थदंड दंडित किया गया।

