भोपाल, 24 फरवरी 2026 : मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के उपभोक्ताओं के लिए धारा 126 में लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान करने हेतु विंडो ओपन किया गया है। मतलब जिस प्रकार से बिजली कंपनी के साथ विवाद का निपटारा लोक अदालत में होता था, वैसा ही निपटारा लोक अदालत के पहले करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
Applications Invited for Settlement of Power Company Disputes in Bhopal, Narmadapuram, Gwalior and Chambal Divisions
इसके लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदन 01 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता कंपनी पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित क्वीक लिंक टैब में “Rebate As lokadalat in section 126” पर क्लिक कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कंपनी के portal.mpcz.in पोर्टल पर कंज्यूमर आईडी की प्रविष्टि करते ही उपभोक्ता को धारा-126 में दर्ज लंबित प्रकरण प्रदर्शित होगा। उपभोक्ता को लोक अदालत की तर्ज पर धारा-126 में छूट प्राप्त किए जाने हेतु “उपभोक्ता के परिसर या अन्य परिसर पर संयोजन के विरुद्ध विद्युत देयक की बकाया राशि नहीं है तथा विचाराधीन प्रकरण पर धारा 127 के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं है न ही निर्णित है“ सत्यापित कर सबमिट करना होगा। इसके बाद उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चयन कर भुगतान कर सकते हैं।
इसी प्रकार ऑफलाइन आवेदन हेतु उपभोक्ताओं के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केन्द्र/जोन पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माह के दौरान ही किया जाएगा। लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित मापदंडों के अधीन 10 लाख रूपए तक की सिविल दायित्व की राशि के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू व 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक श्रेणी के लंबित प्रकरणों का आवेदन संबंधित उप महा प्रबंधक को दिया जाकर, आकलित राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवर्ती दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर, 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। बशर्ते किसी प्रकरण में धारा 127 के अंतर्गत गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अथवा उच्च न्यायालय में कोई अपील लंबित न हो। कंपनी ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत यदि एक संयोजन पर एक से अधिक प्रकरण दर्ज हैं तो एक साथ सभी प्रकरणों का भुगतान एक मुश्त किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी एक संयोजन पर एक से अधिक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में प्रकरण दर्ज है तो उपभोक्ता को वितरण केन्द्र/ जोन पर संपर्क कर आवेदन करना होगा।
रिपोर्ट: मनोज द्विवेदी (वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी एवं नोडल अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग)

