Madhya Pradesh: संबल योजना अंतर्गत श्रमिक की आयु गणना के लिये नवीन निर्देश

Updesh Awasthee
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का लाभ लेने के लिए आप श्रमिकों की आयु की गणना आधार कार्ड के आधार पर नहीं होगी। मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा इसके लिए नवीन निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों के पास श्रम विभाग द्वारा निर्धारित 4 में से कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है। 

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना: आयु की गणना के लिए यह डॉक्यूमेंट चाहिए

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत श्रमिक की आयु गणना के लिये श्रम विभाग द्वारा नवीन निर्देश जारी किये गये हैं। अब आयु गणना के लिये "आधार कार्ड के आधारपर" शब्द विलोपित किया गया है। आयु के प्रमाण के लिये परीक्षा लेने वाले बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र या अंकसूची या उस अंतिम विद्यालय द्वारा, जिसमें उसने अध्ययन किया, जारी किया गया विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसी तरह जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी से प्रमाण पत्र मान्य होगा। 

यदि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे

श्रम विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री बसंत कुर्रे ने बताया है कि उपरोक्त प्रमाण-पत्रों के न होने पर उस चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र, जो शासकीय सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो का प्रमाण पत्र मान्य होगा। उक्त चारों दस्तावेजों अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य आयु संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर आयु संबंधी निर्णय लिया जायेगा।
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