AI VIDEO बनाने वाला युवक जबलपुर में गिरफ्तार, कांवड़ यात्रा में भगदड़ का वीडियो बनाया था

जबलपुर। इन दिनों सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड कंटेंट की भरमार है। ज्यादातर लोग इसे सच मानकर धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। अगर आप भी ऐसे वीडियो को बिना सोचे-समझे फॉरवर्ड कर रहे हैं या खुद बना रहे हैं, तो संभल जाइए। यह गलती आपको जेल पहुंचा सकती है। जबलपुर के रहने वाले कोमल कुमार वर्मा के साथ ऐसा ही हुआ है और इस गलती की वजह से अब वे जेल में हैं।

JABALPUR NEWS - कांवड़ यात्रा में भगदड़ का बनाया था वीडियो

खमरिया पिपरिया की ग्रीन सिटी में रहने वाले कोमल कुमार वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाए गए इस वीडियो में शहर में निकलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान भगदड़ का दृश्य दिखाया गया। वीडियो में एक ब्रिज के गिरने से दो लोगों की मौत का दृश्य बनाकर इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रामक कंटेंट की भरमार को देखते हुए कोमल वर्मा को शायद लगा होगा कि उन्होंने ऐसा करके कोई गलती नहीं की है।

JABALPUR TODAY - ग्रीन सिटी के कोमल कुमार वर्मा गिरफ्तार

वीडियो वायरल होने पर यह जबलपुर पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कोमल को हिरासत में ले लिया। जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि "यह वीडियो भ्रामक जानकारी फैला रहा था। कोमल को हिरासत में ले लिया गया है। उनके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है और कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसमें आईटी एक्ट के अलावा अन्य धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया जा रहा है।" पुलिस की कार्रवाई के बाद इस भ्रामक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।

धारा 163 के तहत हो सकती है कार्रवाई

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हाइक, टेलीग्राम, एसएमएस या अन्य साइटों पर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं को भड़काने या विद्वेष फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण करता है, तो उसे सजा हो सकती है। इस नियम के तहत ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करना भी गैरकानूनी है।
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