Criminal law - क्या आरोपी उन गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है जिन्हें पुलिस ने जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं किया था?

FIR (First information report) के आधार (Base) पर Police officer मामले की Investigation करता है। इस दौरान नियमानुसार (As per rules) जांच (Inquiry) अधिकारी दोनों पक्षों (victim side and accused side) के गवाह एवं सबूत (Witness and evidence) शामिल करता है और पूरी Check report अपने अभिमत एवं निष्कर्ष (Abhimat and conclusion) के साथ court में प्रस्तुत करता है। कई बार विभिन्न कारणों से Accused side के कुछ गवाह या सबूत Police की Case diary में शामिल नहीं होते। आइए जानते हैं क्या आरोपी ऐसे गवाहों को court में प्रस्तुत कर सकता है या नहीं। 

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 256 की परिभाषा 

प्रतिरक्षा आरम्भ करना (Entering Upon Defence).
• जब Accused अपने ऊपर लगे आरोपों (Charges) को स्वीकार नहीं करता है तब उपर्युक्त धारा के अंतर्गत अपनी प्रतिरक्षा (Immunity) के साक्ष्य (Evidence) मजिस्ट्रेट को देगा।
• अगर Accused मौखिक साक्ष्य देता है तब Magistrate उसके Statements को लिखेगा।
• Accused को लगता है कि उसके पक्ष (Side) में कोई गवाह मौजूद हैं तो वह Magistrate से उसे गवाही (Testimony) के लिए बुलवाने के लिए Application कर सकता है। Magistrate को यह ठीक लगता है तब वह Accused के Application को स्वीकार कर Order जारी कर सकता है Witness and evidence को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने के लिए।

अर्थात BNSS की धारा 256 आरोपी को अपनी प्रतिरक्षा या निजी सुरक्षा (Immune or personal security) के Evidence को court के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार देती है अगर साधारण शब्दों में कहे तो यह धारा आरोपी को झूठे या मिथ्था (False or mild) आरोप को बचाती है। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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