BHOPAL NEWS - मध्य प्रदेश के एकमात्र अतिथि कलेक्टर, कुर्सी पर कभी कोई और बैठता है तो कभी खाली रहती है

Bhopal Samachar
कलेक्टर का पद नियमित होता है लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर घोषित नहीं लेकिन व्यावहारिक तौर पर अतिथि कलेक्टर की नियुक्ति हुई है। यहां टाइम लिमिट की मीटिंग और जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम में भी कलेक्टर अनुपस्थित होते हैं। केवल तभी अपनी कुर्सी पर दिखाई देते हैं जब बहुत जरूरी होता है या फिर शायद उन्हें कोई दूसरा काम नहीं होता। भोपाल एकमात्र ऐसा जिला है जहां, कभी तो कलेक्टर की कुर्सी पर कोई दूसरा अधिकारी बैठा दिखाई देता है और कभी कलेक्टर की खाली कुर्सी मीटिंग लेती है।

कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जनसुनवाई के बाद टाइम लिमिट की मीटिंग लेना भी छोड़ दिया

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह, मध्य प्रदेश में अपने तरीके के अकेले अधिकारी हैं। उनकी पदस्थापना भोपाल कलेक्टर है लेकिन वह कलेक्टर वाले काम कभी-कभी करते हैं। सोमवार को टाइम लिमिट और मंगलवार को जनसुनवाई, दो ऐसे आयोजन है जब सभी कलेक्टर अपनी कुर्सी पर होते हैं परंतु श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पहले जनसुनवाई में आना छोड़ दिया था और अब तो टाइम लिमिट की मीटिंग लेना भी छोड़ दिया है। 

टाइम लिमिट की मीटिंग क्या होती है

जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए बता दें कि, प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन,  आमतौर पर सोमवार को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर टाइम लिमिट की मीटिंग होती है। यहां कलेक्टर जिले के सभी अधिकारियों से पिछले सप्ताह का हिसाब किताब लेते हैं और इस सप्ताह क्या काम करना है, इसका निर्देश देते हैं। यदि यह मीटिंग नहीं होगी तो जिले के सभी अधिकारी नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे और उनको पता ही नहीं चलेगा कि सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं, क्योंकि सरकार के प्रत्येक निर्देश और आदेश कलेक्टर के माध्यम से जिले के अधिकारियों तक भेजे जाते हैं और इसके बारे में टाइम लिमिट की मीटिंग में ही खुलकर बात होती है। टाइम लिमिट की मीटिंग के कारण ही कोई जिला विकास करता है। यही कारण है कि यदि कोई अधिकारी बिना अनुमति के टाइम लिमिट की मीटिंग में अनुपस्थित होता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यदि कलेक्टर ही अनुपस्थित हो जाए तब क्या करेंगे। मुख्य सचिव ने इसके लिए कोई निर्देश जारी ही नहीं किया।

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