BNS-224, सरकारी अधिकारी को धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, जानिए

Bhopal Samachar
0
कोई सेवक के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 221 के अंतर्गत दंडित किया जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को किसी कार्य करने, किसी कार्य को न करने, कर्तव्य से दूर रहने आदि की धमकी देता है, तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक नई धारा के अंतर्गत अपराध बनता है, जानिए। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 224 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को किसी कार्य को करवाने, किसी कार्य को न करवाने या किसी कार्य में विलंब करने आदि की धमकी देता है या क्षति करने की धमकी देता है, तब ऐसा व्यक्ति BNS की धारा 224 के अंतर्गत दोषी होगा। ▪︎ मोहम्मद बनाम सम्राट मामले में दो पुलिस कांस्टेबलों ने रात के समय अपनी गश्त ड्यूटी देते हुए एक निगरानी-शुदा अपराधी के घर के बाहर खड़े होकर उसके नाम से पुकार की। इस पर उस अपराधी का भाई, जो कि बगल वाली झोपड़ी में ही रहता था, बाहर आया और उसे नींद में दखल देने के लिए पुलिस कांस्टेबलों को लताड़ते हुए मारने की धमकी दी। न्यायालय ने आरोपी को धारा 189 (अब BNS की धारा 224 लागू होगी) के अधीन दोषी ठहराया। 

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 224 Provision of Punishment

यह अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन पुलिस थाने से एनसीआर लिखी जा सकती है एवं इस अपराध के लिए किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज होगा। परिवाद किसी लोक सेवक के द्वारा दर्ज होगा। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। सजा - इस अपराध के लिए दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
नियम कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!