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मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग मंत्रालय द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पद हेतु 202 उम्मीदवारों के नियुक्ति आ रही कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उनकी पद स्थापना वाले जिलों की घोषणा भी कर दी गई है। 

02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी

गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश में लिखा है कि, क्रमांक एफ 1/1/1/0087/24/बी-4/दो, राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2021 में चयनित प्रत्याशियों को कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान पे-बैंड 2 रूपये-9300- 34800 एवं रुपये-4200 ग्रेड-पे (सातवे वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होगा) में नियुक्त कर उनके नामों के समक्ष अंकित स्थान पर पदस्थ करता है। 

नियुक्त अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित समस्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।
नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, आदि से संबंधित प्रकरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961, म0प्र0 लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1991 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत शासित किये जायेंगे।
नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी सूची के क्रमानुसार निर्धारित होगी। 

नियुक्त अधिकारियों की सेवाऐं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन तथा भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहें होंगे, नगद जमा करना होगा, अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भाँति उनसे वसूल की जावेगी।

नवनियुक्त अधिकारियों पर परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य / गलत पाई जाने पर सेवाऐं बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवारत है तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजॉच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संबंधित जिलें के जिला लोक अभियोजन अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पद आरक्षण आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है। घोषित किया गया चयन परिणाम पूर्णत: प्रावधिक रूप से जारी किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका डब्ल्यू. पी. 5901/2019, डब्ल्यू. पी. 25181 / 2019, डब्ल्यू. पी. 12561/ 2021 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। इसी प्रकार ई.डब्ल्यू. एस. वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन की अभ्यर्थिता विज्ञापन / शुद्धिपत्र में उल्लेखित याचिका क्रमांक 2108 / 2022 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।








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