मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट द्वारा 5 मामलों के विस्तृत आदेश जारी, अब सु्प्रीम कोर्ट की तैयारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पाँच मामलों में मेरिट पर पहला विस्तृत आदेश आज दिनांक 05.11.2024 को पारित हुआ। जिसमे एससी/ओबीसी/ईडबल्यूएस के प्रतिभावान (मेरिटोरियस) अभ्यर्थियो को जनजाति विभाग से 30 दिन के अंदर उनकी पसंद के स्कूल / जिला मे पदस्थपना करें। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातिय कार्य विभाग दोनों को प्रभावित करेगा। जनजातिय कार्य विभाग मे शिक्षकों के अनेक पद रिक्त हो जाएंगे और स्कूल शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे। 

लोक शिक्षण संचालनालय, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में 

सरकारी सूत्रों का कहना है कि, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट मे SLP दायर करने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट मे उक्त अभ्यर्थियो की ओर से केवियट दायर कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे कई मामलोे मे एसएलपी दायर करके खारिज करा चुकी है। जिनमे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप फैसले पारित किए हैं। 

उक्त पांचो आदेशों मे हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सुप्रीम कोर्ट की 9 जजो की संवैधानिक पीठ द्वारा इंद्रा शहनी वनाम भारत संघ के प्रकरण मे पारित फैसले को रिलाइ किया गया है तथा प्रवीण कुमार कुर्मी बनाम मध्य प्रदेश शासान मे दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप आरक्षण नीति को लागू करने की नसीहत भी दी गई है। 

विनम्र निवेदन🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाएं एवं पाठ्यक्रमों, रोजगार एवं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category 3 में career पर क्लिक करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!