भोपाल में तो मूर्खों की जमात बैठी है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा - MP NEWS

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश की ग्वालियर शहर में स्वर्णरेखा नदी के सौंदर्य करण मामले में प्रशासनिक अधिकारियों के गड़बड़ झाले के कारण हाई कोर्ट की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आज तो हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि, भोपाल में तो मूर्खों की जमात बैठी है। यहां हाई कोर्ट का "मूर्खों की जमात" से तात्पर्य प्रशासनिक अधिकारियों से है। 

हाई कोर्ट ने स्पष्ट जवाब मांगा था, अधिकारी गोल-गोल बातें करने लगे

उल्लेखनीय है कि, विश्वजीत रतौनिया ने स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने इसी के आधार पर स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण का आदेश दिया था। कोर्ट ने 10 जनवरी को आदेश दिया था कि स्वर्ण रेखा के सौंदर्यीकरण के लिए फंड स्वीकृत होगा या नहीं, स्पष्ट जवाब देना है। इसके बावजूद बुधवार को अधिकारियों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अधिकारियों के जवाब सुनने के बाद हाईकोर्ट नाराज हो गया। सुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार, स्मार्ट सिटी सीईओ नीतू माथुर, जल संसाधन विभाग, वन विभाग के अधिकारी, जवाब दे रहे थे।  याचिका की सुनवाई जस्टिस रोहित आर्या व जस्टिस संजीव एस कालगांवकर ने की। 

हाई कोर्ट ने भोपाल के किन अधिकारियों को मूर्ख की जमात कहा

नगर निगम ने स्वर्ण रेखा नदी के दोनों किनारों पर सीवर लाइन डालने के लिए डीपीआर भोपाल भेज दी थी। नगरीय प्रशासन आयुक्त भरत यादव, आईएएस ने इसको लेकर जवाब पेश किया। जो जवाब पेश किया, उस पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री राजेश चतुर्वेदी के हस्ताक्षर थे। नगरीय प्रशासन विभाग ने बताया कि अमृत योजना में फंड स्वीकृत है। इसके तहत 170 करोड़ रुपए आएंगे। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या राजेश चतुर्वेदी जवाब पेश करने के लिए अधिकृत हैं। किसके कहने पर हलफनामा दिया। इसको लेकर अधिकारी बैकफुट पर आए गए। कोर्ट नाराजगी जताते हुए भोपाल में बैठे अधिकारियों को मूर्खों की जमात कह दिया। 

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